डीएम मानवेंद्र सिंह के निर्देश पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त छोटेलाल की तहरीर पर पुलिस ने शहर कोतवाली के पल्ला मंडी में रहने वाली उर्मिला राजपूत पत्नी रामकृष्ण राजपूत के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके मुताबिक पूर्व विधायक ने सत्ता के दौरान गांव नूरपुर में 3.65 एकड़ वक्फ भूमि के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने नाम वसीयत करवा ली थी। इस जमीन की कीमत 3.30 करोड़ आंकी गई। इस धोखाधड़ी की शिकायत मऊदरवाजा थाने के मोहल्ला सर्वोदय नगर (अमीन खां) निवासी नाहर सिंह राजपूत ने दो जुलाई 2020 को की थी। डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेकर एसडीएम सदर अनिल कुमार से जांच कराई। इसमें फर्जीवाड़े का मामला उजागर हो गया। थाना इंस्पेक्टर जेपी शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच भी शुरू कर दी गई है। सभी पत्रावलियों को खंगाला जा रहा है। इस संपत्ति पर कई भवन भी बनाए गए हैं। जांच में दोषी मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खाली जमीन पर कई अन्य भी कर चुके कब्जा
रायपुर के पास वक्फ का बड़ा भूभाग पड़ा हुआ है। पांच माह पहले पूर्व विधायक के लॉ कालेज के सामने पड़े कब्रिस्तान पर भी कुछ लोगों ने अपना बैनामा बताकर बाउंड्री बनवाना शुरू कर दिया था। इस पर कब्रिस्तान के पक्ष में तमाम लोग मौके पर पहुंचे थे। तब कब्जेदारों ने विरोध करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्व विधायक पर मुकदमा होने के बाद वक्फ संपत्ति के कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है।